सरकार की रिव्यू एप्लीकेशन खारिज, आयकर को सौंपना होंगे सभी दस्तावेज
इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हनीट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी की वह एप्लीकेशन खारिज कर दी है, जिसमें उसने आयकर विभाग को केवल लेन-देन से जुड़े दस्तावेज ही दिए जाने की बात कही थी। सोमवार को एसआईटी की रिव्यू एप्लीकेशन पर डिविजन बेंच के समक्ष सुनवाई हुई।
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष अर्जी पर सुुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आदेश दिए थे कि आयकर विभाग को 10 दिन में हनीट्रैप मामले से जुड़े दस्तावेज सौंपे जाएं। हनीट्रैप मामले में करोड़ों रुपए का लेन-देन होने के आरोप में आयकर विभाग ने भी जांच की जाने की बात कही थी।
कोर्ट आदेश के बाद एसआईटी की ओर से रिव्यू दायर की गई थी। इसमें उल्लेख किया था कि आयकर का दायरा लेन-देन की जांच करने तक ही सीमित है। उसे केवल उतने ही दस्तावेज दिए जाना चाहिए। इधर, कोर्ट के आदेश के बाद भी आयकर को दस्तावेज नहीं सौपे गए हैं। कोर्ट ने एसआईटी की अर्जी खारिज कर दी। अब एसआईटी को दस्तावेज सौंपना होंगे।